डालनवाला अंतर्गत दो युवतियों से मोबाईल चोरी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार
राजेश कुमार देहरादून प्रभारी
हरिद्वार की गूंज (24*7)
(राजेश कुमार) देहरादून। स्ट्रीट क्राईम पर लगाम लगाने को पुलिस कप्तान अजय सिंह द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के अनुरूप अपनी टीम को उनके क्षेत्रों में सक्रिय अभियुक्तो व अपराधों पर लगाम लगाने को ताबड़तोड़ कार्यवाही करने को कहा है। जिस क्रम में बीती 30 व 31 अक्टूबर को कोतवाली डालनवाला में हुई मोबाईल झपटने की दो घटनाओं पर डालनवाला प्रभारी को दिए गए अल्टीमेटम के बाद डालनवाला पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए आज गुरुवार को 21 वर्षीय दो अभियुक्तो को परेड ग्राउंड से मोबाईल समेत गिरफ्तार किया है।
ज्ञात हो कि बीती 30 अक्टूबर को वादिनी कशिश पुत्री इरफान नि0- कन्हैया विहार कारगी, पटेलनगर, जनपद देहरादून द्वारा कोतवाली डालनवाला में एक स्कूटी में सवार दो व्यक्तियों द्वारा उसके हाथ से मोबाईल छीनकर भागने के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं 31 अक्टूबर को एक और शिकायतकर्ता अदिति टम्टा पुत्री अंशी टम्टा नि0- 32 बन्नू कॉलेज, देहरादून ने भी इसी प्रकार एक स्कूटी में दो युवको द्वारा पीछे से आकर महिला की बेटी से जबरदस्ती मोबाईल छीनकर भागने की शिकायत दर्ज करवाई।
एक के बाद एक कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में दो मोबाईल चोरी की घटना होने पर पुलिस कप्तान अजय सिंह द्वारा आड़े हाथों लिया व स्ट्रीट क्राईम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त न करने के निर्देश देते हुए कोतवाली डालनवाला प्रभारी राजेश शाह को 24 घण्टे के अंदर मामले में लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया था। जिसके बाद से ही प्रभारी निरीक्षक डालनवाला द्वारा एक पुलिस टीम गठित की व घटनास्थल के आसपास के लगभग सभी 180 सीसीटीवी कैमरे खंगाले व संदिग्धों से पूछताछ की।
पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तो की तलाश को कड़े प्रयास करते हुए आज गुरुवार को परेड ग्राउंड के अंदर से आशीष उर्फ तोड़ू (21) पुत्र खुशहाली राम निवासी-खुड़बुड़ा मौहल्ला, थाना कोतवाली नगर, जनपद देहरादून व तरुण (21) पुत्र राजकुमार निवासी- खुड़बुड़ा मौहल्ला, थाना कोतवाली नगर, जनपद देहरादून को युवतियों से लूटे गए मोबाईल के साथ बरामद किया।
पूछताछ में अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि वे अपने नशे की पूर्ति के लिए आस-पास के क्षेत्र से दुपहिया वाहनों को चुराकर, अन्य चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देते है। पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों से माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/34 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई है।