हरिद्वार

उपभोक्ता फोरम का निर्णय: जर्स कंट्री के पास से हटेगी शराब की दुकान

गगन शर्मा उत्तराखंड प्रभारी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(गगन शर्मा) हरिद्वार। हरिद्वार शहर की सबसे प्रशिद्ध टाउनशिप जर्स कंट्री निवासियों की ओर से दीपक गर्ग ने उपभोक्ता फोरम हरिद्वार में एक याचिका दायर की गई थी जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र पाँच सौ मीटर तक शराब की दुकान नही होनी चाहिए। इस विषय मे उपभोक्ता फोरम सदस्य विपेन कुमार और अंजना चड्डा ने निर्णय सुनाते हुवे शराब के ठेके को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के आदेश जारी किए। जर्स कंट्री से याचिका डालने वाले मार्केटिंग मैनेजर दीपक गर्ग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार शराब का ठेका राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर दूर होना चाहिए। जबकि इस क्षेत्र में विद्यालय और शांत, सभ्य, शिक्षित टाउनशिप है। इस शराब के ठेके की वजह से क्षेत्र में गुजरने वाली महिलाओ में असुरक्षा की भावना आती थी। यही ही नही रुड़की रा० राजमार्ग के परियोजना निदेशक पीएस गुसाई ने भी माना है कि यहां शराब के ठेके से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी उपभोक्ता फोरम के इस निर्णय से छात्रो के अभिभावकों, और जर्स कंट्री निवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली।

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