आज से हरिद्वार जिलों के थानों में नई धाराओं में होंगे मुकदमें दर्ज
एसएसपी की अध्यक्षता में देर रात तक चली ऑनलाइन बैठक, नए कानून लागू होने पर हरिद्वार पुलिस तैयार
हरिद्वार की गूंज (24*7)
(राजेश कुमार) हरिद्वार। आज से पूरे भारत में नए कानून लागू हो गए हैं, जिसमें कई धाराओं को बदल गया है। नए कानून को लेकर कई महीनो से चर्चा चल रही थी पर आज वह वक्त आई गया जहां 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गया है। वहीं नए कानून लागू होने पर हरिद्वार पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है और आज से नए कानून की नई धाराओं में हरिद्वार जिले में कोतवाली से लेकर थानों में मुकदमे लिखे जाएंगे। वहीं देर रात एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा आज से लागू हो गए तीन नए कानूनों को लेकर थानावार की गई, तैयारियों को जाना और प्रत्येक थाना प्रभारी से एवं संबंधित क्षेत्राधिकार से तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा की। BNS में लाइव फिंगरप्रिंट के लिए प्रत्येक थाने में फिंगरप्रिंट मशीन पहुंची या नहीं, की जानकारी ली गई।
जिसमें इक्का दुक्का थाना छोड़कर अन्य प्रभारी द्वारा बताया गया कि उनके यहां मशीन पहुंच चुकी है जिसको पूर्व से निर्धारित क्रम में सिंक किया जा रहा है। सभी से पूछा गया कि उनके थाने की ई-मेल आईडी क्या है, क्या वे प्रतिदिन अपनी मेल आईडी चेक करते हैं या नहीं एवं बताया कि अब इसको अनिवार्य रूप में किया जाना है।
सीओ ज्वालापुर/ऑप्स द्वारा बताया गया की बी.पी आर एंड डी द्वारा ऑनलाइन एफआईआर की बाकायदा एक एसओपी जारी की गई है इसलिए अब जीरो एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भले ही घटनास्थल किसी अन्य थाने का क्यों न हो। अब घटनास्थल पर कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर जाएगा क्योंकि क्राइम सीन के मौके के फोटो सेव किए जाएंगे।
एसएसपी द्वारा बताया गया कि लगभग डेढ़ सौ साल बाद इतने पुराने कानून को रिप्लेस किया जा रहा है यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है इसके महत्व को सभी को समझना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसलिए सभी से उम्मीद की जाती है कि कल से लागू होने जा रहे नए कानून के इंप्लीमेंटेशन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो।
एसएसपी द्वारा मीटिंग में आमजन को जागरुक करने के लिए जनपद पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी, कोतवाली/थाना प्रभारी, समस्त शाखा प्रभारी एवं समस्त चौकी प्रभारियों को गूगल मीट के माध्यम से निर्देशित किया एवं जन जागरुकता के लिए थानावार पोस्टर-बैनर तैयार करने तथा लाउडस्पीकर व चौपाल के माध्यम से आमजन को सरल भाषा में नए कानून की जानकारी देने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त ऑनलाइन मीटिंग में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, सभी शाखा प्रभारी एवं चौकी प्रभारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।