जेल में किया विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
नियमों के तहत कैदी उठा सकते हैं योजनाओं का लाभ: मिगलानी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(नीटू कुमार) हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति एवं जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार रोशनाबाद में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैदियों को विस्तार पूर्वक उनके अधिकारो एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं भारतीय जागरूकता समिति के अध्यक्ष ललित मिगलानी, जिला विधि प्राधिकरण के रमन सैनी एवं डिप्टी जेलर प्रमोद दानू उपस्थित रहे। रमन सैनी ने कैदियों को जिला विधिक प्राधिकरण की कार्यशैली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने कैदियों को उनके कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैदी जेल में रहकर भी नियमों के तहत काफी कुछ कर सकते हैं। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ भी कैदी ले सकते हैं और चाहें तो जेल में पढ़ लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेल एक सुधार गृह है। जेल में व्यक्ति को अपने अपराधों का पश्चाताप कर सुधरने का मौका मिलता है। मिगलानी ने कहा कि यदि कैदी सभी नियमों का अच्छे से अनुसरण करें एवं अपने आचरण में परिवर्तन लाएं तो उसका प्रभाव उन्हें मिली सजा पर भी पड़ता है। इससे उनकी सजा कम करने में मदद मिलती है।









