महिला से छेड़छाड़ पर न्यायालय ने दिये मुकदमा दर्ज करने के आदेश
शाहबाज सलमानी हरिद्वार संवाददाता
हरिद्वार की गूंज (24*7)
(शाहबाज सलमानी) हरिद्वार। न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज हरिद्वार ने महिला के साथ मारपीट व छेड़ छाड़ के एक मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये, कोतवाली ज्वालापुर को दिये कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सीएमआई अस्पताल के बराबर वाली गली पीठ बाजार ज्वालापुर में दिनांक 22.11.2023 की रात को एक महिला के घर में 02 महिला बुरी नियत के साथ घुसी और उक्त महिला के गाली गलौच की, पीड़ित महिला ने विरोध किया तो दोनों महिलाओं ने पीड़ित महिला को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित महिला चिल्लाई और भागकर जान बचाई तथा अपने मोबाइल नंबर से 112 पर कोल की चेतक पुलिस आई और चक्कर लगाकर चली गयी। जानकारी के मुताबिक पीडित महिला अपने घर के पीछे वाली गली से पुलिस चौकी जा रही थी तो पीड़ित महिला ने देखा गली में अंधेरे में एक युवक खड़ा है उक्त युवक ने पीड़ित महिला को पकड़ लिया और उक्त महिला के साथ गन्दी हरकतें करने लगा, पीड़ित महिला चिल्लाई तो उक्त युवक ने महिला को छोड़ दिया पीड़ित महिला डर और घबराहट में वापस अपने घर आ गयी, अगले दिन महिला पुलिस चौकी गयी और बोली मेरे साथ रात इस तरह की घटना घटित हुई है मुझे काफी चोटें आई है मेरा मेडिकल कराओ, वहीं महिला का आरोप है की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त महिला ने अपने स्तर से मेडिकल सरकारी अस्पताल में कराया और उसी दिन यानी दिनांक 23.11.2023 को एक शिकायती पत्र थाना हाजा को दिया पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो उक्त महिला ने उक्त घटना का शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को दिया उसके बाद भी थाना हाजा ने कोई कार्यवाही उक्त शिकायती पत्र पर नहीं की, महिला का आरोप है की थाना हाजा में तैनात दरोगा ने दूसरे पक्ष के साथ साज कर 107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। उक्त पीड़ित महिला ने देखा कि मुझे पुलिस से इंसाफ नहीं मिलेगा तो उक्त पीड़ित महिला ने अपने अधिवक्ता अब्दुल सत्तार के माध्यम से अपनी पीड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज हरिद्वार के समक्ष रखी अधिवक्ता अब्दुल सत्तार की मजबूत दलीलों को सुनते हुए और मामले की गम्भीरता को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज हरिद्वार ने दिनांक 16/01/2024 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ज्वालापुर को उक्त मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये उक्त पीड़ित महिला द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी विपक्षीगण महिला के साथ मारपीट छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे चुका हैं।