आयकर विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024: सीए आशुतोष पांडेय
समय से रिटर्न दाखिल करने के है कई फायदे, नहीं करने पर होगा नुकसान
हरिद्वार की गूंज (24*7)
(रवि चौहान) हरिद्वार। वित्तीय मामलों के जानकार एवं वित्तीय सलाहकार सीए आशुतोष पांडेय बताते हैं कि अगर आपकी आय आयकर पर कर की सीमा से कम है, तो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपकी आय का प्रमाणित सबूत मिलता है। यह उस समय काम आ सकता है जब आप ऋण, वीजा या अन्य वित्तीय लेन-देन के लिए आय का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। वहीं अगर आपकी आय से कटौती के दौरान टैक्स कटा गया है (जैसे निश्चित जमा से आय पर ब्याज आया), तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड का दावा कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको आपकी आय से अधिक कटौती का पैसा वापस मिल जाएगा। सीए आशुतोष पांडेय ने उनका दायित्व है कि आयकर दाताओं को जागरूक करें, ताकि वें समय से रिटर्न दाखिल कर समुचित लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे में उनकी सलाह मानें तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, चाहे आपको कोई टैक्स देने की जिम्मेदारी न हो, कानूनी तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि आप कर विनियमन के नियमों का पालन करने के इच्छुक हैं और अपनी नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसके साथ अगर आपने किसी आय के हेड्स (जैसे पूंजी घाटा या व्यापार हानि) में हानि उठाई है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आप इन हानियों को आगे ले जाने के लिए सक्षम होते हैं। सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि अनेक देशों में, भारत समेत, वीजा आवेदनों में इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करने की आवश्यकता होती है। विशेषतः बाहर जाकर काम या पढ़ाई के लिए। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करने से सरकारी लाभ, सब्सिडी या योजनाओं का लाभ पाने के लिए आपकी आय का प्रमाण होता है, जहां आय की मानदंड को ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके वित्तीय इतिहास को बनाने में मदद करता है, जो भविष्य के वित्तीय योजनाओं, निवेशों या उच्च ऋण सीमाओं के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए, यदि आपकी आय निरक्षरणीय सीमा से कम है, तो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए कई लाभप्रद हो सकता है। इससे आप वित्तीय और कानूनी दृष्टिकोण से सुरक्षित रह सकते हैं और ऊपर उल्लिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं।