हरिद्वार

समय से करें आईटीआई फाईल दाखिल, विलंब से कई कटौतियों के दावे की अनुमति नहीं: सीए आशुतोष पांडेय

01 अप्रैल 2024 से आईटीआर फाईल करने में अहम बदलाव

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(नीटू कुमार) हरिद्वार। सीए आशुतोष पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2024 से ITR फाइल करने में एक बेहद अहम बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पुरानी कर व्यवस्था के लाभ का दावा करने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करना होगा। ऐसे में करदाता इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी कर व्यवस्था को चुनने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आईटीआर 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने से पहले दाखिल किया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प है और आयकर नियम किसी व्यक्ति को पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने की अनुमति केवल तभी देते हैं जब आईटीआर समय पर दाखिल किया जाता है। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति विलंबित आईटीआर (1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच) दाखिल करता है, तो कर देनदारी की गणना केवल नई कर व्यवस्था के आधार पर की जाएगी, जो अतिरिक्त कर के भुगतान के परिणामस्वरूप कई कटौतियों का दावा करने की अनुमति नहीं देगी।

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