हरिद्वार

जागरूकता शिविर में मौलिक अधिकारो के बारे में बताया

गगन शर्मा सह सम्पादक

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(गगन शर्मा) हरिद्वार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी समनदास कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचैवली पुरवाला घाट लक्सर हरिद्वार में एक विधिक साक्षरता एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें वहां के छात्रों और आस पास के ग्रामवासियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार वरिष्ठ सिविल न्यायधीश सिमरनजीत कौर द्वारा शिविर में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित किया गया। अपने संबोधन में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को भी मानवााधिकार में समाहित होना बताया गया तथा भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने अधिकार व कर्तव्यों की आवश्यक रूप से जानकारी होना क्यों महत्वपूर्ण है पर चर्चा की गयी। बच्चों को उनके जन्म लेने से लेकर उनके शिक्षा के अधिकार तक की जानकारी प्रदान की गयी। वही इस अवसर पर बच्चों के मध्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया तथा समस्त प्रतिभागियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार की ओर से नोट पेड व पैन वितरित किये गये।
सर्व कानूनी ज्ञान पुस्तकें वितरित की गयी तथा विजेताओं को प्रशस्ति पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बैग देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष “हमारे अधिकार हमारा भविष्य” का नारा तभी सार्थक हो सकता है जब इस अधिकार को हम हमारे अधिकारों के लिए न्याय प्रक्रिया अपनायें। अपने अधिकारो को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं तथा समय समय पर जागरूकता शिविर व गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में एक नुक्कड नाटिका मानवाधिकारों के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका विद्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शित की गयी तथा विधिक सहायता हेतु नालसा द्वारा दिये गये टोल फ्री नं0-18001804000, हेल्पलाईन, 15100 के बारे में बताया गया। इस अवसर पर खाद्य निरीक्षक दिलीप जैन द्वारा खाद्य पदार्थाें में मिलावट के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येंक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना देकर इनका परीक्षण करा सकता है मिलावट पाये जाने पर मिलावटी वस्तुऐं विक्रय करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है जिसमें भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है तथा आप सभी भी खुले स्थानों से खाद्य सामग्री को खरीदने से बचना चाहिए। इस अवसर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाये गये चिकित्सा शिविर में वांछितों को निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। यही ही नही इस अवसर पर काफी संख्या में लोगों द्वारा रक्तदान भी किया गया। जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा बैग देकर प्रोत्साहित किया गया।

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