UKPSC परीक्षा को लेकर हरिद्वार में धारा-163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में सख्त प्रतिबंध
मोहम्मद आरिफ उत्तराखंड क्राइम प्रभारी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा 18 जुलाई (शनिवार) को आयोजित होने वाली उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग, समूह-ग) सेवा की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण, नकलविहीन एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 लागू रहेगी। नगर मजिस्ट्रेट हर गिरि ने बताया कि परीक्षा हरिद्वार नगर क्षेत्र के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तथा द्वितीय पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी। परीक्षा परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (हॉल नंबर 1 से 5), पन्नालाल भल्ला म्युनिसिपल इंटर कॉलेज, एसवीएम इंटर कॉलेज मायापुर, शिक्षा मंदिर तरुण हिमालय इंटर कॉलेज, पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज, ज्वालापुर इंटर कॉलेज तथा आनंदमयी सेवा सदन एमएमआई कॉलेज सहित विभिन्न केंद्रों पर संपन्न होगी।
200 मीटर के दायरे में रहेंगे यह प्रतिबंध प्रशासन के आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की सीमा में बिना पूर्व अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण, लाठी, चाकू, तलवार, भाला, बंदूक, पिस्टल, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा-223 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम नागरिकों से परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है।









