हरिद्वार

हरिद्वार में गुटखा-तंबाकू पर बड़ा एक्शन: दुकानों पर छापामारी, विक्रेताओं में मचा हड़कंप

शहर कोतवाल के नेतृत्व ने चला अभियान, 10 दुकानदारों पर कार्यवाही

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(रजत चौहान) हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार ने 13 अक्टूबर 2026 को पूरे राज्य में निकोटिन और तंबाकू युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 1 साल का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गुटखा समेत प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शहर कोतवाल कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में हरिद्वार खड़खड़ी, भूपतवाला, भीमगोड़ा स्थित आस-पास क्षेत्रों में खड़खडी चौकी प्रभारी नवीन नेगी, सप्तऋषि चौकी प्रभारी खेमेन्द्र गंगवार, उप निरीक्षक दीपक ध्यानी समेत पुलिस कर्मियों ने दुकानों पर अभियान चलाते हुए प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी। वहीं इस बाबत पर सप्तऋषि चौकी प्रभारी खेमेन्द्र गंगवार ने बताया कि हरिद्वार क्षेत्र में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम के तरह चालान की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि 10 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी गई है, साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुलिस का अभियान भी आगे भी जारी रहेगा। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री से दूर रहें।

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