जिला प्रोबेशन अधिकारी ने दिए पॉश एक्ट के अंतर्गत कार्यालयों में आंतरिक कमेटी गठित करने के निर्देश
राजेश पसरीचा उत्तराखंड प्रभारी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(राजेश पसरीचा) हरिद्वार। जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने जनपद के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय कार्यालय और संस्थाओं में पॉश एक्ट के अंतर्गत आंतरिक समिति गठित किए जाने के निर्देश दिए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर गठित जिले की स्थानीय परिवाद समिति की बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने समिति गठित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए बताया कि ऐसे सभी कार्य स्थल जहां 10 से अधिक महिला एवं पुरुष काम करते हैं, वहां आंतरिक कमेटी गठित किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने कार्यस्थलों पर आंतरिक समितियां बना कर सूचित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेडसर डा.मनु शिवपुरी ने बताया कि जल्द ही इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार शशि शर्मा एवं अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय भी उपस्थित रहे।









