मेरठ वाली धर्मशाला की बिक्री का मामला पहुंचा जिला जज न्यायालय, 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
आदेश पर ढोल नगाड़ों के साथ कराई गई मुनादी, चंदों देवी ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई तेज


हरिद्वार की गूंज (24*7)
(फिरोज अहमद) हरिद्वार। मेरठ वाली धर्मशाला, चंदों देवी ट्रस्ट की अवैध बिक्री का मामला अब जिला जज न्यायालय पहुंच गया है। राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति की ओर से दायर याचिका के क्रम में न्यायालय के आदेश पर 6 नवंबर को धर्मशाला परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई। इस दौरान संबंधित विक्रेताओं व प्रतिवादियों को जारी नोटिस सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाए गए। राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष महेश गौड़ ने बताया कि धर्मशाला की अवैध बिक्री के विरोध में जिला जज न्यायालय हरिद्वार में सेक्शन 92 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एवं ट्रस्ट की संपत्ति के संरक्षण को लेकर वाद दायर किया गया है। मामले में न्यायालय ने संबंधित विक्रेताओं एवं प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किए हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार को मौके पर मुनादी कराकर नोटिस की जानकारी सार्वजनिक की गई। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें सम्राट सैनी, विशाल ननकानी, अरुणा शर्मा, चेतन अरोड़ा, नीरज कुमार, सतीश जैन और नवीन कुमार सहित अन्य लोग शामिल हैं। समिति अध्यक्ष के अनुसार, इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। समिति का कहना है कि धर्मशाला की संपत्ति को अवैध बिक्री से बचाने और ट्रस्ट के हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। अब इस मामले में सभी की निगाहें 17 नवंबर को होने वाली न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हैं।









