हरिद्वार

पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो: जिलाधिकारी

मोहम्मद आरिफ उत्तराखंड क्राइम प्रभारी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। जनपद में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के सिंह को निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन अल्ट्रासाउंड केंद्रों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है, उनके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी संचालित केंद्रों पर समय-समय पर निरीक्षण कर निगरानी को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा द्वारा नए पंजीकरण एवं नवीनीकरण से संबंधित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नए पंजीकरण हेतु प्राप्त 5 आवेदनों में से केवल 1 केंद्र को ही अनुमोदन प्रदान किया गया। वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादराबाद एवं नारसन में अल्ट्रासाउंड सुविधा प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को भी समिति द्वारा स्वीकृति दी गई। पंजीकरण नवीनीकरण के लिए प्राप्त 12 आवेदनों में से 11 केंद्रों को अनुमोदन दिया गया, जबकि पशु चिकित्सालय बहादराबाद के नवीनीकरण को फिलहाल रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त, चिकित्सकों की नियुक्ति न होने के कारण 3 केंद्रों के पंजीकरण निलंबित करने के निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा, सीएमएस रुड़की ए.के. मिश्रा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप निगम, डॉ. कोमल, डॉ. आरती, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंभीर तालियान, ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के ब्रांड एंबेसडर मनु शिवपुरी, अभिप्रेरणा फाउंडेशन के दीपेश चंद्र प्रसाद, समाजसेविका कनिका, रवि संदल, एडवोकेट फार्मूड अली, मयंक रौतेला, कुलदीप बिष्ट सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा पर प्रभावी रोक लगाना है, जिसके लिए सभी संबंधित विभागों एवं संस्थानों को पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य करना आवश्यक है।

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