तीन तलाक और धमकी देने के आरोप में पति पर मुकदमा, सिडकुल पुलिस ने शुरू की जांच
फिरोज अहमद समाचार सम्पादक

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(फिरोज अहमद) हरिद्वार। हरिद्वार में एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ तीन तलाक बोलने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिडकुल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, ज्वालापुर क्षेत्र निवासी महिला ने कोतवाली सिडकुल में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके पति शमशाद निवासी पुरकाजी, मुजफ्फरनगर ने उसका रास्ता रोककर अभद्र व्यवहार किया,गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण भी किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच महिला उपनिरीक्षक मनीषा नेगी को सौंपी गई है। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है।









