हरिद्वार

बिना लाइसेंस चल रहे टूर-ट्रैवल ऑपरेटरों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 20 के खिलाफ चालानी कार्रवाई

मोहम्मद आरिफ उत्तराखंड क्राइम प्रभारी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून संदीप सैनी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने हरिद्वार शहर की शिवमूर्ति गली में बिना वैध लाइसेंस संचालित टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान 20 टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में चलाया गया। टीम ने विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें कई संचालक बिना वैध लाइसेंस यात्रियों की बुकिंग और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करते पाए गए। यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा सार्वजनिक सेवाओं द्वारा यात्रा कराने वाली एजेंसियों एवं टिकट बिक्री विनियमावली, 2023 का उल्लंघन है। निरीक्षण के बाद सभी 20 संचालकों के खिलाफ नियमानुसार चालान किए गए। साथ ही उन्हें भविष्य में आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालन नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। विभाग ने निरीक्षण के दौरान आवश्यक साक्ष्य भी संकलित किए और उल्लंघन का विवरण तैयार किया। एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शी परिवहन व्यवस्था और नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। उन्होंने सभी टूर एवं ट्रैवल संचालकों से अपील की कि वे वैध लाइसेंस प्राप्त कर ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करें। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि जनहित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अवैध रूप से संचालित टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ भविष्य में भी सघन अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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