देहरादून

साइबर ठगी करने वाले नाइजीरियन अभियुक्त समेत 3 अन्य अभियुक्तों को न्यायायल ने दी सजा

राजेश कुमार देहरादून प्रभारी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(राजेश कुमार) देहरादून। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल की अगुवाई में 50 दिन के भीतर साइबर क्राइम पुलिस उत्तराखंड में 3 मुकदमों में पकड़े गए 4 अभियुक्तों के दोषसिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।उक्त अभियुक्तों में से एक नाइजीरियन है।साइबर थाने पर कोर्ट से पैरवी करने में महिला मुख्य आरक्षी निर्मला चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जानकारी हो कि वर्ष 2021 में साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें मसूरी जनपद देहरादून निवासी व्यक्ति के साथ अज्ञात अभियुक्तो द्वारा आंनलाईन ट्रैडिग कम्पनी फोरेक्सटिम काम की फर्जी साइट एफएक्समार्टकेट कॉम बनाकर शिकायतकर्ता से फोन एंव ई-मेल के माध्यम से सम्पर्क कर एफएक्समार्टकेट कॉम में पैसे इन्वेस्ट करने व दुगना लाभ कमाने का लालच देकर शिकायतकर्ता से 60 लाख रुपये की आँनलाईन ट्रेडिग मे लगाना व उक्त धनराशि को बिटकॉइन मे लगाकर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधडी कर धनराशि को विभिन्न बैक खातो में प्राप्त कर एटीएम के माध्यम से आहरित करने सम्बन्धी शिकायत के आधार पर विवेचना साइबर थाने में निरीक्षक पंकज पोखरियाल के सुपुर्द कर विवेचक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयास से अभियुक्तो द्वारा वादी मुकदमा से धोखाधडी से प्राप्त की गयी धनराशि दिल्ली एनसीआर के जिन एटीएम मशीनो से निकाली गयी थी उन एटीएम मशीनो की जानकारी प्राप्त कर उनकी सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गयी तो विभिन्न मशीनो से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में एक नाइजीरियन व्यक्ति धनराशि निकालता पाया गया।सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली एनसीआर आदि स्थानो पर नाइजीरियन व्यक्ति की तलाश शुरु की गयी व गिरोह के मुख्य सदस्य (सरगना) अर्नेस्ट माइकल ओहेनहेन पुत्र ओहेनहेन निवासी मकान नंबर 18 इघिली स्ट्रीट बेहिन सिटी एडोस्टेट नाइजीरिया को नई दिल्ली से 18 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया गया था। एसएसपी एसटीएफ द्वारा व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में चल रहे सभी विचाराधीन का संज्ञान लिया। जिस क्रम में साईबर पुलिस स्टेशन देहरादून टीम निरीक्षक पंकज पोखरियाल, उ०नि राजीव सेमवाल, अतिरिक्त उपनिरीक्षक सुरेश कुमार, कानि मुकेश कुमार, कानि कादिर खान, कानि चालक सुरेन्द्र) द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त अर्नेस्ट माइकल ओहेनहेन को दोषसिद्ध पाया गया है। अभियुक्त की सज़ा की अवधि जेल में बिताई गई समयावधि और 5000 रुपये का जुर्माना है। साथ ही नाइजीरियाई को भारत से निर्वासन का आदेश भी दिया गया है।

Related Articles

Back to top button