हरिद्वार

अवैध ट्रैवल एजेंसियों पर परिवहन विभाग का शिकंजा

मोहम्मद आरिफ उत्तराखंड क्राइम प्रभारी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। जनपद में यात्रियों के हितों की सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने तथा बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान शहर में संचालित विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों, चारधाम यात्रा बुकिंग कार्यालयों एवं यात्री बुकिंग केंद्रों का सघन निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तथा आरटीओ (प्रशासन) देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में एआरटीओ (प्रवर्तन) हरिद्वार नेहा झा के नेतृत्व में की गई। अभियान में टीटीओ वरुणा सैनी, टीटीओ मुकेश भारती, टीटीओ हरीश सती सहित परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। निरीक्षण के दौरान ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग कार्यालयों से अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवाओं द्वारा यात्रा करने के लिए सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली-2023 के तहत जारी वैध अभिकर्ता अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने को कहा गया। जिन प्रतिष्ठानों के पास आवश्यक अनुज्ञप्ति नहीं मिली अथवा जो बिना लाइसेंस एजेंट के रूप में कार्य करते पाए गए, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने ऐसे प्रतिष्ठानों को निरीक्षण प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी गई कि निर्धारित समय सीमा में अनुपालन नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 93 एवं धारा 193 सहित संबंधित नियमों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान अधिकारियों ने यात्रियों की बुकिंग व्यवस्था, टिकट निर्गमन, कार्यालय अभिलेख, प्रचार सामग्री और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की। कई संचालकों को नियमों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया गया कि बिना वैध अनुज्ञप्ति ट्रैवल एजेंट या बुकिंग कार्यालय के रूप में कार्य करना कानून का उल्लंघन है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और यात्रियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो। विभाग ने जनपदवासियों और यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के लिए केवल अधिकृत एवं वैध अनुज्ञप्तिधारी ट्रैवल एजेंसियों की सेवाएं ही लें। साथ ही यदि कहीं बिना लाइसेंस संचालित ट्रैवल एजेंसी की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल परिवहन विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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