हरिद्वार

सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा को लेकर हरिद्वार में धारा-163 लागू

मोहम्मद आरिफ उत्तराखंड क्राइम प्रभारी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित सीबीएसई 10वीं कक्षा की सेकेंड बोर्ड परीक्षाएं 15 मई से 1 जून 2026 तक जनपद हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा को नकलविहीन, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष सुरक्षा एवं प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं। नगर मजिस्ट्रेट नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार नगर क्षेत्र में स्थित सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वालापुर, द विजडम ग्लोबल स्कूल, गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज, महर्षि विद्या मंदिर, शांति मेमोरियल पब्लिक स्कूल, शिवडेल पब्लिक स्कूल, डीएपी सेंचुरी पब्लिक स्कूल तथा अचीवर होम पब्लिक स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144) लागू कर दी गई है। आदेश के अनुसार बिना पूर्व अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस या धरना-प्रदर्शन किया जा सकेगा। नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही लाठी, चाकू, तलवार, भाला, बंदूक, पिस्टल, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब और पेट्रोल जैसी वस्तुओं को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन अथवा पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल ड्यूटी में तैनात अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस बल को ही परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति रहेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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